यूनिक हरियाणा हिसार, 31 मार्च।
जिलाधीश डॉ. प्रियंका सोनी ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिला के सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी करते हुए गांवों के बाहरी व भीतरी संपर्क को न्यूनतम करने को कहा है।
जिलाधीश ने बताया कि भारत सरकार द्वारा कोराना वायरस-19 नामक महामारी की रोकथाम के लिए हरियाणा राज्य सहित संपूर्ण भारत में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू किया गया है। इसके दृष्टिïगत किसी भी व्यक्ति को विशेष परिस्थितियों को छोड?र घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि एक-दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से इस बीमारी के फैलने की आशंका बढ़ सकती है। इसके मद्देनजर पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3 (1) के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के सभी ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में तुरंत प्रभाव से ठीकरी पहरा लगाया जाता है।
उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अनुपालना करवाने की जिम्मेदारी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, तहसीलदार, उप तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकाय की होगी। सभी थाना प्रबंधक भी इस मामले में संबंधित नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका व ग्राम पंचायतों से संपर्क बनाए रखेंगे।
जिलाधीश ने बताया कि इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के विरुद्घ दा पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन एंड पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 9 व 11 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश लॉकडाउन की अवधि तक लागू रहेंगे।
जिलाधीश ने दिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश