हिसार, 28 अप्रैल।
बीएस-4 मानक के बिक्री किए जा रहे वाहनों की फिजिकल फाइल 30 अप्रैल से पहले उपमंडलाधीश कार्यालय में जमा करवानी अनिवार्य है। इसके उपरांत बीएस-4 वाहनों की फाइलें जमा नहीं की जाएंगी।
यह जानकारी देते हुए हिसार एसडीएम कम रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी (मोटर वाहन) डॉ. वेदप्रकाश ने बताया कि हरियाणा के परिवहन आयुक्त के पत्र क्रमांक 15338/टी-3/एसटी-11 दिनांक 22.04.2020 की अनुपालना में सभी डीलरों व आमजन को सूचित किया जाता है कि बीएस-4 नॉम्र्स के वाहन जो 1 अप्रैल 2020 से पहले रजिस्ट्रेशन करने हेतु वाहन वर्जन-4 में दर्ज किए गए हैं उनकी फिजिकल फाइल 2 दिन के अंदर 30 अप्रैल से पूर्व एसडीएम कार्यालय में जमा करवाएं ताकि उन पर उचित कार्रवाई की जा सके।
उन्होंने कहा कि फाइल जमा करवाने के लिए स्वयं डीलर या डीलर द्वारा अधिकृत कर्मचारी या स्वयं वाहन मालिक ही आए। फाइल व फाइल लाने वाला व्यक्ति पूरी तरह से सैनेटाइज होकर तथा ग्लव्स व मास्क आदि लगाकर ही आए। कोविड-19 महामारी के कारण सरकार द्वारा जारी निर्देशों का दृढ़ता से पालन किया जाना आवश्यक है। फाइल में आवश्यक दस्तावेज पूरे होने चाहिए। अधूरी फाइल स्वीकार नहीं की जाएगी। किसी प्रकार की त्रुटि या बकाया फाइलों के लिए डीलर स्वयं जिम्मेदार होगा। माननीय स्र्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशानुसार समय सीमा में ही दस्तावेज जमा करवाएं तथा माननीय न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करें।
बीएस-4 वाहनों की फाइलें 30 अप्रैल से पहले जमा करवाएं : एसडीएम