उपायुक्त ने आरडब्ल्यूए के लिए जारी की एडवाइजरी, 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को रखें घरों के भीतर

हिसार, 2 अप्रैल।
उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने जिला के शहरी क्षेत्रों में स्थित आवासीय इकाइयों की आरडब्ल्यूए (रेजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशन) के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए इनके पदाधिकारियों को अपनी सोसायटी में रह रहे ऐसे व्यक्तियों की सूचना अविलंब प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचाने को कहा है जो कोरोना आशंकित हो सकते हैं, पिछले 14 दिन के भीतर विदेश से लौटे हों अथवा जिनका कभी कोरोना पोजिटिव मरीजों के साथ कोई संपर्क रहा हो। इसके साथ ही उन्होंने 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को घर के भीतर रहने की सलाह दी है।
उपायुक्त ने बताया कि भारत सहित विश्वभर में कोविड-19 के मामले लगातार प्रकाश में आ रहे हैं। अधिकतर मामलों में यह मामूली कमजोरी व हल्के बुखार के रूप में शुरू होता है जो बाद में गंभीर रूप धारण कर सकता है। अधिक आयु के बुजुर्गों व खराब स्वास्थ्य के व्यक्तियों के लिए यह अधिक खतरनाक साबित होता है। जनता के स्वास्थ्य हितों के मद्देनजर शहरी क्षेत्रों की सभी आरडब्ल्यूए के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए उनसे इसमें अपेक्षित सहयोग मिलने तथा कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोक लगाने में सक्रिय भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है।
उन्होंने कहा कि 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को सख्ती से घर में रहने की सलाह दी जाती है ताकि वे संक्रमण का शिकार होने से बचे रहें। ऐसे सभी प्रकार के कॉमन स्थान, रेलिंग, दरवाजों के हैंडल तथा अन्य स्थानों व वस्तुओं की लगातार सफाई व सैनेटाइज करवाते रहें। सोसायटी में किसी भी प्रकार की अफवाह व भ्रामक प्रचार पर रोक लगाने में आरडब्ल्यूए अपनी भूमिका निभाएं। ऐसे समाचारों की सत्यता के लिए स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन या 100 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि किसी भी आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी को जैसे ही यह सूचना मिलती है कि उनकी सोसायटी में पिछले 14 दिन में विदेश से लौटा अथवा कोरोना आशंकित व्यक्ति या कोरोना पोजिटिव के संपर्क में रहा कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसी समय प्रशासन, स्थानीय स्वास्थ्य विभाग अथवा 100 नंबर पर सूचित करें। यदि किसी व्यक्ति को होम क्वारेंटाइन करने की आवश्यकता है तो उसके संबंध में भी आरडब्ल्यूए स्थानीय प्रशासन को सूचित किया जा सकता है।
इसी प्रकार आरडब्ल्यूए ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर भी नजर रखें जिन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा होम क्वारेंटाइन किया गया था। यदि वे गृह एकांत के नियमों को तोड़ते हैं और इधर-उधर घूमते दिखाई देते हैं तो उसकी सूचना प्रशासन को दें ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जा सके। यह सूचना 100 नंबर पर फोन करके भी दी जा सकती है। ऐसे लोग स्वयं के साथ-साथ पूरी सोसायटी, शहर व देश के लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। आरडब्ल्यूए को उनकी सोसायटी में होम क्वारेंटाइन किए गए लोगों की सूची भी भिजवाई जाएगी। आरडब्ल्यूए से होम क्वारेंटाइन किए गए लोगों से सामाजिक सद्भाव बरतने तथा उनकी सहायता करने की भी उम्मीद की जाती है।
उपायुक्त ने कहा कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में सूचना, शिक्षा व संचार के संबंध में तैयार की गई जागरूकता सामग्री, हाथों को साफ रखने, मास्क के प्रयोग व सैनेटाइजर्स आदि के उपयोग के संबंध में जारी की गई एडवाइजरी की सॉफ्ट कॉपी सभी आरडब्ल्यूए को भिजवाई जाएगी जिसका प्रिंट वे अपनी सोसायटी में लगवाकर आमजन को अधिक से अधिक जागरूक करने में प्रशासन का सहयोग करें।