हिसार ऑरेंज जोन में, लॉकडाउन के दौरान लोगों को मिल सकेंगी कई छूट : उपायुक्त

हिसार, 2 मई।
             केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोक लगाने के लिए जनहित में लॉकडाउन की अवधि को दो सप्ताह के लिए बढ़ाया है लेकिन कोरोना पर नियंत्रण करने में कामयाब जिलों में कई प्रकार की गतिविधियों में छूट दी गई हैं। केंद्र सरकार के मानकों के आधार पर हिसार जिला ऑरेंज जोन में है जिसके चलते 4 मई से लॉकडाउन के दौरान लोगों को कई प्रकार की छूटें दी जा सकेंगी। हरियाणा से अन्य राज्यों व दूसरे प्रांतों से हरियाणा में आने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए सरकार ने पंजीकरण प्र्िरकया भी शुरू की है।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि केंद्र सरकार ने देश के सभी जिलों को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांटते हुए उनके लिए लॉकडाउन में छूट की घोषणा की है। इसके आधार पर हिसार जिला ओरेंज जोन में शामिल किया गया है। इसलिए यहां ऑरेंज के अनुसार गतिविधियों में छूट दी जाएंगी लेकिन कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन पूर्व की भांति लागू रहेगा और इन क्षेत्रों में किसी प्रकार की गतिविधि करने की छूट नहीं दी जाएगी।
सायं 7 से प्रात: 7 बजे तक बाहरी गतिविधियां नहीं :
उपायुक्त ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 4 से 17 मई तक लॉकडाउन जारी रखने के आदेश दिए गए हैं। जिला में लॉकडाउन की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए धारा 144 भी लागू की गई है। जिला में 17 मई तक सायं 7 से सुबह 7 बजे तक आमजन का अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा तथा कोई भी अनावश्यक गतिविधियां नहीं की जा सकती हैं। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को लॉकडाउन के संबंध में सरकार द्वारा जारी निर्देशों की समुचित अनुपालना करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति इन निर्देशों की उल्लघंना करता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाए।
टैक्सी व कैब को छूट मिलेगी :
उपायुक्त ने बताया कि ऑरेंज जोन में होने के कारण हिसार जिला में टैक्सी और कैब को चलाने की छूट दी जाएगी लेकिन इसमें ड्राइवर के अलावा दो सवारी ही ले जाने की छूट रहेगी। चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा केवल दो सवारियों को ले जाने की छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि यह वाहन ग्रीन जिलों में आवाजाही कर सकेंगे लेकिन रेड जोन में नहीं जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान 65 वर्ष आयु के बुजुर्ग व 10 वर्ष आयु तक बच्चे व गर्भवती महिलाओं को घरों में रहने की सलाह दी जाती है। ग्रामीण इलाकों में सभी औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो सकेंगी।
ये गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित :
उन्होंने बताया कि जिला में सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अन्य शिक्षण संस्थान व कोचिंग इंस्टीट्यूट, धार्मिक स्थान, मॉल व ट्रेन बंद रहेंगी। होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोट्र्स इंस्टीट्यूट्स, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल आदि भी बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि सभी धर्मस्थल, सामाजिक, धार्मिक, संास्कृतिक और खेल समारोह पर भी पाबंदी रहेगी। जिला में धार्मिक जूलूस निकालने पर भी पाबंदी रहेगी। शादी समारोह में 50 से ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि जिला में बसों की सेवाएं बंद रहेगी। इनके अलावा सभी दुकानें खुल सकती हैं, परन्तु इन दुकानों पर सामाजिक दूरी रखने, मास्क लगाने तथा हाथ आदि न मिलाने के नियमों की पालना अवश्य की जाये ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके।
अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू :
उपायुक्त ने बताया कि दूसरे प्रांतों के नागरिकों के हरियाणा से अपने राज्य में जाने तथा हरियाणा के नागरिकों के अपने राज्य में आने के लिए सरकार ने पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए इच्छुक व्यक्तियों को ई दिशा डॉट जीओवी डॉट इन पर ई-फॉर्म के माइग्रेंट सर्विस (https://edisha.gov.in/eForms/MigrantService) पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति जन सहायक हेल्पमी एप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर इसके माध्यम से भी पंजीकरण कर सकता है। इन दोनों पर पहुंच न हो तो हरियाणा में रह रहे व्यक्ति जिला प्रशासन की हेल्पलाइन नंबर 1950 अथवा हारट्रोन के कॉल सेंटर 1100 पर फोन करके भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।