जिलाधीश ने लॉकडाउन की अनुपालना के लिए 17 तक धारा 144 लागू की

हिसार, 3 मई।
             लॉकडाउन की अवधि को 17 मई तक बढ़ाने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशों के मद्देनजर इनकी अनुपालना के लिए जिलाधीश डॉ. प्रियंका सोनी ने जिला में धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं। इन आदेशों की अवहेलना के दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधीश ने बताया कि कोविड महामारी से जनता के स्वास्थ्य, स्वच्छता व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला में 17 मई तक धारा 144 को लागू किया गया है। इसके अंतर्गत सायं 7 से प्रात: 7 बजे तक जिला के भीतर व बाहर आवश्यक कार्यों के अलावा अन्य सभी प्रकार के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य कारणों के अलावा घर से बाहर निकलने तथा किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकद्ध होने पर भी प्रतिबंध रहेगा। जिलाधीश ने इन आदेशों की समुचित अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना के दोषी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 व 270 के तहत कार्रवाई की जाएगी।