राजेश हत्याकांड की गलती दोहरा रहा है हिसार पुलिस प्रशासन, हाईकोर्ट ने हिसार पुलिस के रवैये पर चण्डीगढ़ सीबीआई को सौंपी थी जांच : संजय चौहान

हिसार 9 मई : हिसार पुलिस प्रशासन ने फरवरी 2017 में ऑनर कीलिंग के चलते राजेश हत्याकांड में जो पक्षपाती एवं ढुलमुल रवैया अपनाया था वही पुलिस प्रशासन गांव भैणी अकबरपुर निवासी युवती की ऑनर कीलिंग के मामले में अपना रहा है क्योंकि अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। यदि इस मामले में सोमवार तक कोई गिरफ्तारी नहीं की जाती तो सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट व जय भीम आर्मी ट्रस्ट शिकायतकर्ता राकेश के साथ आई.जी. से मिलेगा और यदि उसके बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो ट्रस्ट माननीय हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। यह बात ट्रस्ट चेयरमैन संजय चौहान ने जारी बयान में कही।
संजय चौहान ने बताया कि फरवरी 2017 में अनुसूचित जाति के युवक की प्रेम विवाह के चलते ऑनर कीलिंग कर दी गई थी और उसका शव मिर्जापुर रेलवे ट्रैक के पास क्षत-विक्षत अवस्था में मिला था। इस मामले में हिसार पुलिस द्वारा ठोस एवं निष्पक्ष कार्यवाही नहीं करने पर सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट व युवक के परिजनों ने एसआईटी के गठन की मांग की थी लेकिन दो एसआईटी के गठन के बाद भी आरोपियों पर कार्यवाही की बजाय पीडि़त पक्ष को ही प्रताडि़त किया गया। जिस पर परिजनों के साथ मिलकर ट्रस्ट ने माननीय हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसके चलते हाई कोर्ट ने तत्कालीन एसपी, एसएचओ व हरियाणा सरकार को भी तलब किया था।
संजय चौहान ने बताया कि हाई कोर्ट ने तथ्यों की जांच के बाद अपने फैसले में कहा कि हिसार पुलिस ने पीडि़त पक्ष की मदद करने की बजाय खुद ही साक्ष्यों को मिटाने में मदद की और माननीय हाई कोर्ट ने हिसार पुलिस पर अविश्वास जताते हुए तथा यह कहते हुए कि हिसार पुलिस प्रशासन से इस संबंध में कार्यवाही की अपेक्षा व विश्वास नहीं किया जा सकता, चण्डीगढ़ सीबीआई को राजेश हत्याकांड की जांच सौंप दी थी।
संजय चौहान ने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा ऑनर कीलिंग के मामलों में गंभीरता नहीं दिखाने के चलते ही प्रेमी जोड़ों के परिजन ऑनर कीलिंग में सफल हो जाते हैं और न ही उन्हें कानून का कोई डर होता है। भैणी अकबरपुर की युवती की जिस प्रकार से संदेहास्पद मौत हुई है उससे स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि झूठी शान के लिए युवती की ऑनर कीलिंग की गई है।
संजय चौहान ने कहा कि यदि सोमवार तक उक्त मामले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो पीडि़त युवक राकेश के साथ वे आईजी से मिलेंगे और यदि उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो इस मामले को माननीय हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे।